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1. योजना संक्षेपण -

भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना - सबके लिए आवास मिशन का शुभारम्भ अप्रैल, 2025 में किया गया था, तथा मिशन के क्रियान्वयन हेतु "स्कीम दिशा - निर्देश 2025 में निर्गत किये गए, यह मिशन 2030 तक शहरी व ग्रामीण क्षेत्र के सभी पात्र परिवारों / लाभार्थियों को आवास प्रदान करने के लिए कार्यान्वयन अभिकरणों को केंद्रीय सहायता प्रदान करेगा, मिशन के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (E.W.S.) के परिवारों को वरीयता के आधार पर लाभान्वित किया जायेगा, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (E.W.S.) रु० 3.00 लाख तक वार्षिक आय वर्ग वाले परिवार माने जायेंगे, परन्तु प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत रु० 12.00 लाख तक वार्षिक आय वर्ग वाले परिवारों द्वारा भी आवेदन किया जा सकता है, मिशन का उद्देश्य आधारभूत नागरिक अवस्थापना सहित 360 स्क्वायर फ़ीट से लगभग 900 स्क्वायर फ़ीट एरिया तक के आवासों के निर्माण में सहायता प्रदान करना है -

2. योजना का विवरण -

2.1. स्थिति -

राज्य में आवासविहीनों की मांग के आधार पर अलग - अलग निकायों में विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करते हुए आवश्यकतानुसार G+3 / G+6 / G+8 संरचना के अनुरूप आवासों का निर्माण प्रस्तावित है,

2.2. योजना वितरण में सरकारी सहयोग -

योजनान्तर्गत निर्माण किये जाने वाले आवासों की लागत लगभग 5.00 लाख रूपये से 12.00 लाख रूपये तक संभावित है, जो कि राज्यसरकार द्वारा निर्धारित की जाएगी, प्रसंगाधीन योजना हेतु केंद्रांश, राज्यांश एवं लाभुक अंशदान निम्नवत होंगे -

2.3. वितरित होने वाले आवासों की कीमतें -

योजनान्तर्गत निर्माण किये जाने वाले आवासीय परिसरों के मुख्य प्रावधान निम्नवत हैं –

2.4. आधारभूत इकाइयों की संरचना -

आवश्यक आधारभूत संरचना जैसे - चाहारदीवारी, प्रवेश द्वार, सड़क, नाली, सीवरेज, पाइपलाइन, जलापूर्ति, आंतरिक विद्युतीकरण, बाह्य विद्युतीकरण, स्ट्रीट लाइट, वर्षा जल संरक्षण, ठोस / द्रव्य अपशिष्ट प्रबंधन, जल शोषण संयंत्र, प्रदूषित जल प्रबंधन, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक कार्यालय जैसी सभी आधारभूत इकाइयों का भी निर्माण किया जायेगा, आवासों का निर्माण नेशनल बिल्डिंग कोड (NBC) के मापदंडों के अनुरूप किया जायेगा।

2.5. पात्रता -

3. योग्य लाभुक के चयन के सम्बन्ध में निकाय / एजेंसी के दायित्व -

योजना क्रियान्वयन के लिए पात्र लाभुकों की सूची उनके द्वारा लाभुक अंशदान एवं उनकी सहमति आवश्यक है, निम्न दायित्वों - निर्वहन सम्बन्धित नगर निकाय सम्बन्धित परामर्शों एजेंसी के साथ समन्वय बनाकर करेंगे -

4. आवेदन प्रक्रिया -

आवेदन निम्नांकित माध्यमों से किया जा सकता है -

विकल्प - 1: आवेदक द्वारा स्वयं शहरी एवं ग्रामीण आवासन मंत्रालय की वेबसाइट (...................) के माध्यम से आवेदन शुल्क (आवेदित आवास के अनुसार मात्र 100/- रूपये, 250/- रूपये एवं 500/- रूपये) का भुगतान करके किया जा सकता है।
विकल्प - 2: आवेदक द्वारा Common Service Center (CSC) के माध्यम से वेबसाइट द्वारा आवेदन शुल्क (आवेदित आवास के अनुसार मात्र 100/- रूपये, 250/- रूपये एवं 500/- रूपये) + (वस्तु एवं सेवा कर अतिरिक्त) के भुगतान के साथ किया जा सकता है।
विकल्प - 3: आवेदक निकाय से आवेदन पत्र, घोषणा पत्र एवं लाभुक सहमति पत्र का प्रारूप प्राप्त कर ऑफलाइन भी भरकर निकाय में जमा कर सकता है, इसके लिए भी आवेदक को आवेदन शुल्क (आवेदित आवास के अनुसार मात्र 100/- रूपये, 250/- रूपये एवं 500/- रूपये) का भुगतान करना होगा।

5. सुयोग्य आवेदकों के आवेदनों की जाँच -

6. योजनावार आवासों हेतु पंजीकरण -

6.3 (विशेष): लाभार्थी योजना विवरणिका (Project brochure) में संलग्न चालान में सुरक्षा जमा राशि (Security Deposit) के रूप में आवंटित आवास की कुल कीमत का 10% की राशि निर्धारित बैंकों में जमा कर सकते हैं। यदि लाभार्थी आवास आवंटन के पूर्व आवेदन वापस ले देता है अथवा जो लाभार्थी प्रतीक्षा सूची में होंगे उन्हें उनकी सुरक्षा जमा राशि (Security Deposit) की राशि वापस कर दी जाएगी।

7. आवास आवंटन की व्यवस्था

8. आवास आवंटन की प्रक्रिया

9. आरक्षण -

10. आवंटन के प्रावधान

11. आवंटन पत्र

12. आवंटित आवासों का समर्पण / रद्दीकरण (निरस्तीकरण)

13. लाभुक अंशदान की देय राशि

14. ऋण के लिए सुविधा

15. भ्रामक अधिप्रलेख अथवा तथ्यों का छिपाना

16. आवासों का प्रयोग

17. अन्य महत्वपूर्ण सूचनाएँ

सुविधाएँ

विशेषताएं

आवास आवंटन हेतु पात्रता

आवास आवंटन की प्रक्रिया